मारो-ब्लाक मुख्यालय के पास स्थित ग्राम छीतापार हल्का नम्बर 14 के निवासी जलेश्वर जोशी और कुछ ग्रामीणों द्वारा नवागढ़ जनपद पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष,बेमेतरा जिला पंचायत सदस्य के पति छेरकापुर निवासी कांग्रेसी नेता देवादास चतुर्वेदी के खिलाफ गांव के शमशान भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए शनिवार को एक शिकायत जमीन के विक्रेता ग्राम छीतापार निवासी सनत जोशी,संपतदास और गनपत पिता अंजोरी जाति सतनामी और देवादास चतुर्वेदी पिता पकलु जाति सतनामी ग्राम छेरकापुर के खिलाफ धार्मिक भावना को ठेस पहुचाने का आरोप लगाते हुए पुलिस थाना नवागढ़ में दर्ज कराई गई,स्थानीय पुलिस ने गांव वालो के सिर्फ शिकायत के आधार पर तत्काल जमीन के क्रेता और विक्रेता दोनों के खिलाफ बगैर कोई जांच किये धारा 294 और 34 के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया।
कांग्रेसी इसे पूरी तरह से राजनीती से प्रेरित बता रहे है और इसे कांग्रेस की छवि ख़राब करने का आरोप लगा रहे है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे है।
वही दूसरे तरफ ग्राम छीतापार के ही दर्जनों गांव वालो ने अनुविभागीय अधिकारी के नाम से एक पत्र लिख कर उक्त जमीन को बेचने के लिए गांव वालो की तरफ से किसी भी प्रकार की आपत्ति नही होने की जानकारी की सुचना दी है,जिसमे जमीन के बिक्री पूर्व गांव वालो ने बैठक करने की बात लिखी है।
इस शिकायत के सम्बंध में कांग्रेसी नेता देवादास चतुर्वेदी ने बताया की मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप झुठे और बेबुनियाद और राजनीती से प्रेरित है।
मेरे द्वारा वह जमीन शासन के नियमानुसार खरीदी गई है इसके लिए मेरे द्वारा चेक के माध्यम से भुगतान भी किया गया है,मेरे द्वारा खरीदी गई जमीन जिसका खसरा नम्बर 109 है और रकबा 0.12 हेक्टेयर है,इस जमीन को मैंने पूरी पारदर्शिता के साथ रजिस्ट्री कराई है।
चतुर्वेदी ने कहा की जिस जमीन को गांव वालो के द्वारा शमशान भूमि बता कर विरोध किया जा रहा है वह जमीन के पूर्व में स्थित खसरा नम्बर 104 है जो करीब 15 डिसमिल जमीन है जो सरकारी रिकार्ड में दर्ज है,इसकी पुष्टी पटवारी अभिलेख से मिलान कर किया जा सकता है।
वही जमीन को बेचने वाले छीतापार निवासी सनत,संपत और गनपत पिता अंजोरी का कहना है की उक्त जमीन हमारी पुस्तैनी जमीन है,उक्त जमीन पर कभी भी अन्य किसी का कब्जा नही रहा है,खाली पड़े उस जगह में जरूर कुछ लोगो ने वहां पर अपने परिजनों को दफनाया है परंतु वह जमीन शमशान भूमि नही है।
शमशान भूमि के नाम से उक्त जमीन के पास में ही उपलब्ध है,जिसको शासकीय रिकार्ड में देखा जा सकता है।आरोप लगाने वाले झूठे और गलत है उक्त जमीन का रिकार्ड प्रारंभ से ही हमारे परिवार के नाम पर दर्ज है,चाहे कोई भी इसकी जांच करा सकता है।
शमशान भूमि के नाम से उक्त जमीन के पास में ही उपलब्ध है,जिसको शासकीय रिकार्ड में देखा जा सकता है।आरोप लगाने वाले झूठे और गलत है उक्त जमीन का रिकार्ड प्रारंभ से ही हमारे परिवार के नाम पर दर्ज है,चाहे कोई भी इसकी जांच करा सकता है।
ग्राम छीतापार निवासी जलेश्वर जोशी का कहना है की उक्त जमीन में हमारे गांव के लोगो के पूर्वजो का कब्र बनाया गया है,क्रेता और विक्रेता दोनों के खिलाफ हम लोगो ने हमारी धार्मिक भावना से खिलवाड़ करने का आरोप लगाकर उक्त जमीन को तत्काल कब्जा रहित करने की शिकायत की है।
शिकायत पर हमने मामला पन्जीबद्ध कर मामले की जांच की जा रही है।
पीएस राजपूत
जांच अधिकारी
पुलिस थाना नवागढ़
पीएस राजपूत
जांच अधिकारी
पुलिस थाना नवागढ़
उक्त जमीन का लेनदेन पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया है,उक्त जमीन के पूर्व में स्थित खसरा नम्बर 104 में 15 डिसमिल जमीन शमशान भूमि के नाम से दर्ज है।
तारनदास पाटले
पटवारी
हल्का नम्बर 14 छीतापार
तारनदास पाटले
पटवारी
हल्का नम्बर 14 छीतापार
मामला पूरी तरह से राजनीतीक है कांग्रेसी नेता देवादास चतुर्वेदी की छवि को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है,जांच में पूरी तरह से मामला साफ हो जाएगा।
शक्तिधर दीवान ,विमल घृतलहरे,लक्ष्मीचंद जैन,हेमंत सोनकर
कांग्रेसी नेता
शक्तिधर दीवान ,विमल घृतलहरे,लक्ष्मीचंद जैन,हेमंत सोनकर
कांग्रेसी नेता
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