21 August 2017

मतदाता सूची में हुई गड़बड़ी, कोर्ट में याचिका दायर

नवागढ़-भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना राम्हेपुर  कबीरधाम के जून में हुए संचालक मंडल के चुनाव को मतदाता सूचि में गड़बड़ी कर के  चुनाव होने का कारण बता कर कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म एवं पंजीयक संस्था रायपुर में उक्त चुनाव को चुनौती देते हुए भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना राम्हेपुर,राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग रायपुर,संयुक्त पंजीयक/रिटर्निंग अधिकारी सहकारी संस्थाए दुर्ग,उपपंजीयक/रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कबीरधाम सहित जून में निर्वाचित 14 संचालक सदस्यों के खिलाफ सहकारी चुनाव अधिनियम के धारा 64 के तहत एक याचिका दायर किया गया है।

सेवा सहकारी समिति नवागढ़ पंजीयन क्र 1273 के संचालक और भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना के प्रतिनिधि याचिकाकर्त्ता जितेंद्र सिंह भुवाल ने बताया की राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ के आदेश पर समूचे प्रदेश के सेवा सहकारी साख समितियों में चुनाव कराया गया इसके साथ ही सहकारिता के क्षेत्र के अन्य समितियों में भी निर्वाचन का कार्य कराया गया जिसमे भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना राम्हेपुर में भी निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण किया गया।

भोरमदेव शक्कर कारखाना के निर्वाचन में दो वर्ग क और ख के मतदाताओ को चिन्हांकित किया गया।
क वर्ग के मतदाता शेयरधारक है और ख वर्ग के मतदाता समिति से संबध्द प्राथमिक कृषि सेवा साख समितिया एवं अन्य समितियां है।

24 जून 2017 को कारखाना के संचालक मंडल का निर्वाचन और 30 जून 2017 को पदाधिकारियो के निर्वाचन का कार्य संपन्न कराया गया।

क वर्ग में प्रति 100 में एक प्रत्यायुक्त(डेलीगेट) के निर्वाचन उपरांत डेलीगेट के माध्यम से  संचालक सदस्यों का निर्वाचन हुआ,लेकिन ख वर्ग के संचालक सदस्यों का निर्वाचन संबध्द प्राथमिक कृषि साख समितियों के निर्वाचन पूर्व प्रतिनिधि का चुनाव लंबित था,इसके उपरांत भी ख वर्ग के फर्जी और अवैध मतदाता सूची के माध्यम से ख वर्ग का संचालक सदस्य का निर्वाचन भी 24 जून 2017 को मतलब प्राथमिक कृषि साख समितियों के निर्वाचन के पूर्व ही करा लिया गया,जिसके चलते प्राथमिक कृषि साख समिति जो भोरमदेव शक्कर कारखाना से संबध्द है वह कारखाना के संचालक मंडल के निर्वाचन में भाग लेने से वंचित रह गए,जिसके चलते समितियों से निर्वाचित होकर आए प्रतिनिधियों का वैधानिक अधिकार से वंचित हो गए।

कारखाना के नियम के अनुसार  प्राथमिक समितियों से निर्वाचित होकर आए प्रतिनिधि ही कारखाना के संचालक चुनाव में भाग ले सकते है जबकि वर्तमान में जो सेवा सहकारी समिति के सदस्य नही है और जो चुनाव में पराजित भी हो चुके है वैसे लोग भी फर्जी तरीके से संचालक बन गए है।
ठाकुर ने कहा की सहकारिता के नियम में यह स्पस्ट है की संचालक मंडल के सदस्य को ख वर्ग के लिए संबंधित सेवा सहकारी समिति में निर्वाचित संचालक होना अनिवार्य है,नियम के अनुसार किसी भी संस्था में यदि निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही हो तब मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के तुरंत बाद ही समिति के पदाधिकारी होने की हैसियत से वह व्यक्ति कही पर भी भाग नही ले सकता और ना ही अपने पद का उल्लेख कर सकता।

भोरमदेव शक्कर कारखाना के संचालक मंडल का  चुनाव सेवा सहकारी समितियों के निर्वाचन के पहले हो जाने से समितियों में चुने हुए नए सदस्यों और समितियों के वैधानिक अधिकारो का हनन माना जाता है।

जितेंद्र सिंह ने बताया की इन्ही विषयो को लेकर सेवा सहकारी समिति नवागढ़ पंजीयन क्र 1273 जो कारखाना से संबध्द सदस्य है वह प्रभावित हुआ है।

नवागढ़ समिति के द्वारा 10 अगस्त को एक विशेष बैठक आयोजित किया गया जिसमे यह प्रस्ताव लाया गया की इस संस्था और जनप्रतिनिधियो के अधिकार का हनन होने से भोरमदेव शक्कर कारखाना के निर्वाचन के विरुध्द चुनाव याचिका दायर करने के लिए सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया गया और इस याचिका को दायर करने के लिए सभी सदस्यों ने जितेंद्रसिंह भुवाल को अधिकृत भी कर दिया।
उक्त प्रस्ताव पर अमल करते हुए जितेंद्र सिंह ने 24 जून को हुए चुनाव को रद्द करने के लिए याचिका भी दायर कर दिया।
जितेंद्र सिंह ने कहा की निर्वाचन की प्रक्रिया को रिटर्निंग अधिकारी ने गंभीरता से नही लिया जिसके चलते कारखाना के निर्वाचन को यह चुनौती दी गई है।  रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से मतदाता सूची प्राप्त किए बिना ही भ्रामक और अवैध सूची के भरोसे  निर्वाचन का कार्य संपादित करा दिया गया,जो पूर्णतया गलत और अवैधानिक है।







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